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mukesh vishwakarma
11 अगस्त 2026
यह आदेश शासकीय, अशासकीय अनुदान प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा। इसमें एमपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध स्कूल भी शामिल हैं।

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लेख सारांश
यह आदेश शासकीय, अशासकीय अनुदान प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा। इसमें एमपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध स्कूल भी शामिल हैं।
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